खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पांच प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य नमूनेखाद्य सामग्री पर अखबारी कागज व स्टेपलर पिन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

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खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पांच प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य नमूने
खाद्य सामग्री पर अखबारी कागज व स्टेपलर पिन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

जुन्नारदेव। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य विभाग ने नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित किए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (खाद्य निरीक्षक) श्रीमती संध्या मार्को के नेतृत्व में लिए गए इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट में नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, विभागीय टीम ने प्रेमता होटल से खाद्य सामग्री का नमूना लिया। वहीं गुप्ता स्वीट्स से जलेबी एवं कचौड़ी, होटल पप्पू से खाद्य सामग्री तथा हिमांशी ट्रेडर्स से टोस्ट का नमूना लेकर परीक्षण के लिए भेजा गया। इसके अलावा एक अन्य प्रतिष्ठान से भी खाद्य नमूना संग्रहित किया गया।
इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या मार्को ने बताया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए सभी खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छता बनाए रखने एवं खाद्य सामग्री को ढककर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खाद्य पदार्थ दूषित न हों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अखबारी कागज में खाद्य सामग्री देना प्रतिबंधित

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी खाद्य सामग्री को अखबारी कागज में लपेटकर या परोसकर देना पूर्णतः प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों के अनुसार अखबार की छपाई में प्रयुक्त स्याही में मौजूद रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में खाद्य विक्रेताओं को अखबारी कागज का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्टेपलर पिन के उपयोग पर भी रोक

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या मार्को ने बताया कि खाद्य पैकेजिंग में स्टेपलर पिन का उपयोग भी प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों से अपील की गई है कि वे पैकेजिंग में सुरक्षित विकल्प अपनाएं तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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