मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मथुरा-वृंदावन तीर्थ यात्रा 30 अगस्त से पात्र एवं इच्छुक आवेदक 24 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, छिंदवाड़ा जिले को 196 यात्रियों का लक्ष्य

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मथुरा-वृंदावन तीर्थ यात्रा 30 अगस्त से पात्र एवं इच्छुक आवेदक 24 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, छिंदवाड़ा जिले को 196 यात्रियों का लक्ष्य

छिंदवाड़ा/19 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले से मथुरा-वृंदावन तीर्थ यात्रा 30 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिले को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की विशेष ट्रेन के लिए 196 यात्रियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक 24 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों एवं तैयार सूची को कलेक्टर कार्यालय में भेजने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। यात्रियों को छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया जाएगा।

योजना के तहत मध्यप्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के बाहर स्थित निर्धारित तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

ये हैं पात्रता की शर्तें

तीर्थ यात्रा के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना तथा आयकरदाता नहीं होना आवश्यक है। पुरुष आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है, जबकि महिलाओं को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी गई है। इस प्रकार महिला आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित है। 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों के लिए आयु सीमा लागू नहीं होगी।

पति-पत्नी साथ यात्रा करना चाहते हैं तो पति-पत्नी में से किसी एक के पात्र होने पर जीवनसाथी भी यात्रा कर सकेगा। समूह में भी आवेदन किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 25 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। पूर्व में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रा कर चुके व्यक्ति पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ही पुनः पात्र होंगे।

स्वास्थ्य संबंधी शर्तें भी अनिवार्य

यात्री का शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। संक्रामक रोगों अथवा गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासकीय चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में हिंदी भाषा में भरकर जमा करना होगा। आवेदन के साथ समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो एवं निवास संबंधी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा अन्य वैध दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।

65 वर्ष से अधिक आयु के अकेले यात्रियों तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग यात्रियों को 18 से 50 वर्ष की आयु वाले एक सहायक को साथ ले जाने की पात्रता होगी।

अधिकारियों को आवेदन एकत्र करने के निर्देश

कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने आयुक्त नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुरूप आवेदन एकत्र करने की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि प्राप्त आवेदनों की पूर्ण जांच कर निर्धारित समय-सीमा में कलेक्टर कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए। आवेदन हिंदी भाषा में पूर्ण रूप से भरे हुए एवं सभी आवश्यक जानकारियों के साथ होने चाहिए। संलग्न दस्तावेजों की जांच के साथ चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आवेदक पूर्व में योजना के तहत तीर्थ यात्रा कर चुका है या नहीं, इसकी जांच की जाए। साथ ही योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र नागरिकों से निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
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