छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले से मथुरा-वृंदावन तीर्थ यात्रा 30 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र आवेदक 24 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के विशेष ट्रेन कार्यक्रम के लिए छिंदवाड़ा जिले को 196 यात्रियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आवेदनों की अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन एवं तैयार सूची कलेक्टर कार्यालय में प्रेषित करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 रहेगी। चयनित यात्रियों को छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा।
योजना के तहत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामित तीर्थ स्थलों में से एक अथवा दो तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए ये शर्तें आवश्यक
तीर्थ यात्रा के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना तथा आयकरदाता नहीं होना आवश्यक है। पुरुष आवेदकों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष, जबकि महिलाओं को दो वर्ष की छूट के साथ न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन आयु सीमा से मुक्त रहेंगे।
पति-पत्नी साथ यात्रा करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक के पात्र होने पर जीवनसाथी भी यात्रा कर सकेगा। समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकता है, लेकिन एक समूह में अधिकतम 25 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। पूर्व में तीर्थ यात्रा कर चुके व्यक्ति पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ही पुनः यात्रा के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जरूरी
यात्रियों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से यात्रा के लिए सक्षम होना आवश्यक है। आवेदक किसी संक्रामक अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र में स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त टीप अंकित होना भी अनिवार्य किया गया है।
आवेदन के साथ लगाने होंगे आवश्यक दस्तावेज
आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में और हिंदी भाषा में भरकर जमा करना होगा। आवेदन के साथ समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो तथा निवास संबंधी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा अन्य वैध दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जा सकेगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के अकेले यात्रियों तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग यात्रियों को 18 से 50 वर्ष आयु तक के एक सहायक को साथ ले जाने की पात्रता होगी।
कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने आयुक्त नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन पत्र एकत्रित करने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें।
उन्होंने प्राप्त आवेदनों की पूर्ण जांच के बाद निर्धारित समय सीमा में कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवेदन पत्र हिंदी में पूर्ण रूप से भरे हुए, स्वच्छ एवं सभी कंडिकाओं से पूर्ण हों तथा संलग्न दस्तावेजों की समुचित जांच की जाए।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, आवेदन पत्र एकत्रित करने तथा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी दर्ज कर अंतिम तिथि के पूर्व कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
