कृषि परिवार गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल चुनाव के लिए सदस्यता सूची प्रक्रिया शुरूरजिस्ट्रीकरण एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त, 7 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया

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कृषि परिवार गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल चुनाव के लिए सदस्यता सूची प्रक्रिया शुरू

रजिस्ट्रीकरण एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त, 7 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया

छिंदवाड़ा। कृषि परिवार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, छिंदवाड़ा के संचालक मंडल के निर्वाचन के लिए सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के संजय गुप्ता द्वारा रजिस्ट्रीकरण एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 49-ग(2) के प्रावधानों के तहत समिति के निर्वाचन के लिए वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला छिंदवाड़ा आर.के. कामले को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं नियम 49-ग(5)(ड) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील प्राप्त करने एवं निर्धारित अवधि में उसका निराकरण करने के लिए उप आयुक्त सहकारिता, जिला छिंदवाड़ा को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सदस्यता सूची के प्रकाशन एवं उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया 7 सितंबर 2026 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर को सदस्यता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सूची के संबंध में 15 सितंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के बाद 16 सितंबर को अंतिम सदस्यता सूची प्रकाशित की जाएगी।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 17 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त अपीलों का निराकरण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 1 अक्टूबर 2026 तक अंतिम सूची राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अपील प्राप्त होने की स्थिति में उसका निर्धारित समय-सीमा में निराकरण कर कार्यालय एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अवगत कराया जाए। अपील प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भी निर्धारित अवधि में आवश्यक सूचना कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने पर भी निर्वाचन कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा। निर्वाचन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यवाही की मोबाइल फोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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