छिंदवाड़ा। जिले में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, औषधियों के अवैध एवं अनियमित विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिलेभर में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का नियमित एवं औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
इसी क्रम में औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा 6 अगस्त 2026 को मोहखेड़ तहसील के ग्राम हीरावाड़ी एवं मेनीखापा में संचालित विभिन्न मेडिकल स्टोर्स और दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान औषधियों के भंडारण, विक्रय व्यवस्था, औषधि अनुज्ञप्ति, आवश्यक अभिलेखों एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का परीक्षण किया गया।
हीरावाड़ी में दवा का नमूना जांच के लिए भेजा गया
निरीक्षण के दौरान ग्राम हीरावाड़ी में संचालित एक दवा दुकान से औषधि का नमूना नियमानुसार संकलित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूने की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसमें पाए जाने वाले निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में संबंधित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों से प्राप्त जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
हर्रई तहसील में भी मेडिकल स्टोर्स की जांच
इसी क्रम में गुरुवार को औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा हर्रई तहसील क्षेत्र में संचालित विभिन्न मेडिकल स्टोर्स एवं दवा दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान औषधियों के उचित भंडारण, वैध औषधि अनुज्ञप्ति के अनुसार व्यवसाय संचालन, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपलब्धता, औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों तथा अन्य आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
हर्रई तहसील क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान संबंधित दवा विक्रेताओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुरूप दवा दुकानों का संचालन करने, औषधियों का उचित भंडारण सुनिश्चित करने एवं आवश्यक वैधानिक अभिलेखों का समुचित संधारण करने के निर्देश दिए गए।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में संचालित दवा दुकानों की नियमित एवं औचक जांच, औषधि नमूना संकलन तथा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
