मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: मथुरा-वृंदावन यात्रा के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: मथुरा-वृंदावन यात्रा के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन

छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मथुरा-वृंदावन तीर्थ यात्रा 30 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। यात्रा के लिए आवेदन करने की आज 24 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

मध्यप्रदेश शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष ट्रेन से आयोजित होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए छिंदवाड़ा जिले को 196 यात्रियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। चयनित यात्रियों को छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना किया जाएगा। स्थानीय निकायों एवं जनपद पंचायतों से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद तैयार सूची 25 अगस्त तक कलेक्टर कार्यालय को भेजी जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन

योजना के तहत आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी और आयकरदाता न होना आवश्यक है। पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 58 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन को आयु सीमा से छूट प्रदान की गई है।

पति-पत्नी में से किसी एक के पात्र होने पर दोनों साथ यात्रा कर सकेंगे। अधिकतम 25 व्यक्तियों के समूह में भी आवेदन किया जा सकता है। पूर्व में योजना के तहत यात्रा कर चुके व्यक्ति पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद ही पुनः पात्र होंगे।

65 वर्ष से अधिक आयु के अकेले यात्री तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन 18 से 50 वर्ष आयु के एक सहायक को साथ ले जा सकेंगे।

आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में हिंदी भाषा में भरकर जमा करना होगा। आवेदन के साथ समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो एवं निवास प्रमाण संबंधी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

यात्रियों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से यात्रा के लिए सक्षम होना भी आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी पात्रता के लिए शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने नगर निगम, जनपद पंचायतों एवं सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्राप्त कर उनकी जांच करें और निर्धारित समय सीमा में कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

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