12 सितंबर को जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालयों में होगी नेशनल लोक अदालत
जिले में 35 खंडपीठों का गठन, आपसी सुलह-समझौते से मामलों के निराकरण का मिलेगा अवसर
छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को जिला न्यायालय छिंदवाड़ा सहित जिले के विभिन्न तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में कुल 35 खंडपीठों का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय छिंदवाड़ा के साथ परासिया, चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, तामिया एवं हर्रई के तहसील न्यायालयों में किया जाएगा।
इन मामलों का होगा निराकरण
गठित खंडपीठों के माध्यम से न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण वसूली, राजस्व एवं अन्य दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।
इसके अलावा प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों में भी धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर सहित समझौता योग्य आपराधिक एवं दीवानी प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का शीघ्र और सरल समाधान उपलब्ध कराना है। इससे पक्षकारों को समय और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने की संभावना रहती है।
