चीनी के भंडारण और स्टॉक सीमा को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशडीलरों को 4000 क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने पर रोक, स्टॉक की नियमित घोषणा करना अनिवार्य

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चीनी के भंडारण और स्टॉक सीमा को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश
डीलरों को 4000 क्विंटल से अधिक स्टॉक रखने पर रोक, स्टॉक की नियमित घोषणा करना अनिवार्य

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में चीनी के थोक डीलरों एवं थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की गई है। शासन द्वारा मध्यप्रदेश चीनी (थोक उपभोक्ताओं के लिये स्टॉक रखने की सीमा) नियंत्रण आदेश-2026 तथा मध्यप्रदेश चीनी (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण) आदेश-2026 जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार कोई भी चीनी डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा तथा प्राप्त स्टॉक को 30 दिवस से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करना और उसे नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य होगा।

सरकारी खाते पर अथवा राज्य सरकार या उसके अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से वितरण के लिए किसी डीलर के माध्यम से रखे गए स्टॉक पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

थोक उपभोक्ताओं के लिए भी निर्धारित हुई सीमा

आदेश के तहत उत्पादन, उपभोग या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रतिमाह 10 मीट्रिक टन (100 क्विंटल) या उससे अधिक चीनी का उपयोग करने वाले थोक उपभोक्ता 15 दिनों से अधिक अवधि का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। थोक उपभोक्ताओं में हलवाई, मिठाई विक्रेता, कनफेक्शनर, शीतल पेय निर्माता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं अन्य संस्थागत खरीदार शामिल हैं।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

चीनी के स्टॉक को नियंत्रित रखने और आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जांच एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शामिल हैं।

यदि किसी चीनी डीलर या थोक उपभोक्ता द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला आपूर्ति विभाग ने जिले में कार्यरत चीनी व्यापारियों, डीलरों एवं थोक उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित सीमा के भीतर ही चीनी का भंडारण करें। अनावश्यक भंडारण अथवा जमाखोरी से बचें तथा भारत सरकार के पोर्टल पर चीनी स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करें।

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