श्रम प्रहरी बनकर श्रमिकों की सुरक्षा में निभाएं भूमिकाअपंजीकृत कारखानों, संस्थानों और निर्माण कार्यों की जानकारी श्रम विभाग को देने की अपील

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श्रम प्रहरी बनकर श्रमिकों की सुरक्षा में निभाएं भूमिका

अपंजीकृत कारखानों, संस्थानों और निर्माण कार्यों की जानकारी श्रम विभाग को देने की अपील



छिंदवाड़ा। श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित “श्रम प्रहरी” जनभागीदारी पहल के माध्यम से जागरूक नागरिक अपने आसपास संचालित अपंजीकृत कारखानों, संस्थानों एवं निर्माण कार्यों की जानकारी श्रम विभाग तक पहुंचा सकते हैं।

श्रम विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। श्रम प्रहरी कोई शासकीय पद नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसके माध्यम से आम नागरिक श्रम कानूनों के पालन और श्रमिक हितों के संरक्षण में सहयोग कर सकते हैं।

यदि किसी नागरिक को अपने क्षेत्र में ऐसा कारखाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या निर्माण कार्य संचालित होता दिखाई देता है, जो श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो उसकी सूचना श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल अथवा टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सूचना देने के माध्यम:
ऑनलाइन पोर्टल: factory.mponline.gov.in
टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन: 1800-233-8888

श्रम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहते हुए “श्रम प्रहरी” के रूप में अपनी सामाजिक भूमिका निभाएं।

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