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जुन्नारदेव।माननीय न्यायालय देवरथ सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव द्वारा थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 331/2019 के आरोपी राहुल पिता शकरलाल उम्र 22 वर्ष निवासी बुधवारी बाजार छोटा राम मंदिर के पास थाना कुंडीपुरा जिला छिंदवाड़ा को धारा 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम 1959 में दोषसिद्ध करते हुए 1 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास और ₹1000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई । प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से गंगावती डहेरिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव के द्वारा पैरवी की गई।घटना दिनांक 08-11-2019 को si आरक्षक रामविलास तिवारी को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चाकू लेकर ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल जुन्नारदेव के सामने घूम रहा है। उक्त मुखबिर सूचना से मुखबिर गवाह के साथ मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति हाथ में आरी जैसे दांत का चाकू बिना वैद्यानिक अनुज्ञप्ति के रखे मिला। उससे पूछताछ करने पर अपना नाम राहुल पिता शकरलाल उम्र 22 वर्ष होना बताया। प्रधान आरक्षक रामविलास तिवारी द्वारा मौके पर आरोपी से हथियार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना जुन्नारदेव लाकर धारा 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम 1959 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।


