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छिन्दवाड़ा/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार व मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 12 नवम्बर 2022 दिन शनिवार को संपूर्ण भारत में वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिला मुख्यालय छिन्दवाड़ा और सभी तहसील सिविल न्यायालयों में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में 12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक वसूली संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, दीवानी मामले, बैंक वसूली, जलकर, विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्री-लिटिगेशन) प्रकरणों का भी निराकरण दोनों पक्षों की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर किया जायेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किये जाने के लिये प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शर्मा के निर्देशानुसार सभी संबंधितों को लोक अदालत आयोजन की सूचना दी जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित किये जाने और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को रखे जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे पक्षकार जो अपना प्रकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराना चाहते हैं,वे संबंधित न्यायालय से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समितियों के कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।


