नगरीय निकाय आम निर्वाचन में मतदान और मतगणना के दौरानमोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

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नगरीय निकाय आम निर्वाचन में मतदान और मतगणना के दौरान
मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
छिन्दवाड़ा/म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में मतदान और मतगणना के दौरान मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं । यह दिशा निर्देश जिले के 6 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में भी लागू होंगे । आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सौरभ कुमार सुमन ने सभी संबंधित नगरीय निकायों के मतदाताओं, अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं व गणन अभिकर्ताओं, मीडियाकर्मियों और संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये हैं ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सुमन ने बताया कि आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जिले के 6 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 63-ठ मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता द्वारा और मतदान प्रक्रिया में मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने संबंधी प्रावधान है। इसके अंतर्गत मतदान केन्द्र के अंदर मतदाताओं द्वारा मोबाइल का उपयोग पूर्णताः प्रतिबंधित किया गया है। मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 64 में मतों की गणना का पर्यवेक्षण एवं नियम 65 में मतगणना के लिये नियत किये गये स्थान में प्रवेश संबंधी प्रावधान है। आयोग का मानना है कि नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है, इसलिये आयोग द्वारा मतगणना भवन और परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिये आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ताकि वे आयोग से सतत् सम्पर्क में बने रहें ।  
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सुमन ने आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जांच की जाए। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाए और इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से ही अवगत भी करा दिया जाये। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बध्द अधिकारियों द्वारा आयोग से सम्पर्क के लिये मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही की जाती रही है जिसका उपयोग आयोग से सम्पर्क के लिये किया जाये। मीडियाकर्मी (प्रिन्ट/इलैक्ट्रॉनिक) मतगणना परिसर में बनाये गये मीडिया सेन्टर तक ही मोबाइल/कैमरे/वीडियो कैमरा ले जा सकेंगे। मीडियाकर्मियों को
मतगणना हॉल में मोबाइल/कैमरे/वीडियो कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिले में नोडल अधिकारी (आई.टी.) मतगणना भवन और परिसर में मोबाइल रखे जाने के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।                

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