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हरिओम नेमा की रिपोर्ट
अमरवाड़ा---न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश राकेश सोनी अमरवाड़ा द्वारा धारा 366, 363 ,506 भारतीय दंड विधान एवं धारा 18 पोक्सो एक्ट के तहत लंबित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 5/2021 मैं फैसला सुनाया l
माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तृत निर्णय में आरोपी अतुल बंशकार पिता पुनाराम बंशकार निवासी ग्राम पिपरिया राजगुरु थाना अमरवाड़ा को दोष मुक्त घोषित किया l पीड़िता की पहचान और उसके परिजनों का नाम पोक्सो एक्ट की व्यवस्थाओं के तहत गुप्त रखा जाता है l पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया था कि दिनांक 9 मार्च 2021 को आरोपी पीड़िता को अपहरण करके ले गया था l उस समय पीड़िता की उम्र 17 साल थी और वह नाबालिग थी l पीड़िता की ओर से उसके माता-पिता ,भाई ,स्कूल के शिक्षक ,विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक आर के नारे, महिला आरक्षक नेहा पंडोले और हल्का पटवारी के बयान लिए गए l आरोपी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि पीड़िता के अपहरण के कोई ठोस सबूत बटकाखापा पुलिस की ओर से नहीं रखे गए हैं , पीड़िता की उम्र के संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, पीड़िता की बरामदगी आरोपी से नहीं की गई है, पीड़िता के कथन भी पोक्सो एक्ट मैं ओप्पो उपबंधिक धारा प्रावधानों के अनुसार नहीं लिए गए हैं l घटना की परिस्थितियों में ढेर सारी संदेह उत्पन्न होते हैं l बटका से लेकर अमरवाड़ा तक पीड़िता की आरोपी के साथ यात्रा करने के संबंध में एक भी साक्षी न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और अपहरण की पूरी कहानी विश्वसनीय नहीं है l
न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय में आरोपी को निर्दोष बरी किया गया है l न्यायालय के निर्णय पर आरोपी के माता-पिता द्वारा संतोष व्यक्त कर इसे न्याय की जीत बताया l लगभग 400 दिनों तक जेल में रहने के पश्चात आरोपी की रिहाई होने संबंधी आदेश रिलीज वारंट जारी किए गए lआरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नेमा, अजय सक्सेना, प्रकाश वर्मा, डीसी चंद्रवंशी , दुर्गेश वर्मा द्वारा पैरवी की गई l


