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महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ममता एच.आई.एम.सी.नई दिल्ली के सहयोग से जिले के मोहखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत खुनाझिर स्थित शासकीय हाई स्कूल में बाल अधिकार सप्ताह के अंतर्गत बाल संरक्षण विषय पर बाल संवाद का आयोजन किया गया । बच्चों ने बाल विवाह और लड़की की शादी की उम्र 18 से बढाकर 21 बर्ष किये जाने के प्रस्ताव पर इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपनी बात रखी ।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती कल्पना तिवारी रिछारिया ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्कूल जाने वाले और शाळा त्यागी बच्चों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि "जब शादी ही करनी है तो पढाई की क्या जरूरत। जब नियम बने हैं तो 18 बर्ष में शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी लड़कियों को पराया धन ही माना जाता है।“ ज्यादा उम्र हो जाने पर शादी नहीं होती के जवाब में विद्यालय की बालिकाओं ने कहा कि पढ़ने-लिखने के बाद भी लड़कियों को सामाजिक नियमों और बायोलोजिकल आधार पर प्राकृतिक प्रक्रिया में तो शादी करना उचित है, वहीं युवतियों/युवाओं ने बताया कि शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियों को ज्यादा अवसर मिलेगें। उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सकेगा एवं वे आत्मनिर्भर बन सकेगीं। युवा संवाद में वे युवा एवं युवती भी शामिल हुए जो अभी वयस्क हैं, परन्तु उनकी शादी/विवाह कम उम्र में हो गई है जिन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कम उम्र में विवाह से उनकी पढाई पूरी करने और कैरियर बनाने के सपने अधूरे रह गये है। वहीं कुछ युवाओं/युवतियों ने कम उम्र में विवाह से जो अवसर मिले, उसके अनुभव भी साझा किये जिसमें उन्होंने कम उम्र में विवाह के बाद अधिक सुरक्षित महसूस किया, उन्हें अच्छा साथी मिला जिससे अपनी कठिनाईं को बता सके/सकी । साथ ही बताया कि अच्छा साथी मिले तो विवाह के बाद भी पढाई जारी रखी जा सकती हैं।
कार्य्रकम में उपस्थित स्वास्थ विभाग की सी.एच.ओ.श्रीमती सोनाक्षी पवार ने बालिकाओं और युवकों को कम उम्र में विवाह से स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ने के संबंध में जानकारी दी। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्री श्यामल राव ने कम उम्र की नाबालिग से बालिग़ लड़के द्वारा शादी किये जाने या बिना विवाह रखे जाने पर कानूनी कार्यवाही व विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजा के प्रावधानों की जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक सुश्री ऋतु कुडापे ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि महिला/बालिकाओं के 18 बर्ष से कम उम्र में विवाह होने या बच्चा पैदा करने या गर्भवती होने पर लाडली लक्ष्मी योजना, मातृत्व वंदना योजना आदि का लाभ नहीं मिल सकता है। ममता एच.आई.एम.सी.नई दिल्ली के प्रतिनिधि श्री नीलेश दुबे ने कार्यकम का संचालन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य श्री विपिन करारे, सरपंच, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भी सहभागिता की।


