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कलेक्टर श्रीमती पटले ने निर्देश दिये हैं कि यदि किसी अधिकारी को अवकाश लेकर जिला मुख्यालय छोड़ना है, तो कलेक्टर से अवकाश स्वीकृति के लिये नोटशीट प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे, अन्यथा सक्षम अधिकारी से नियमानुसार अवकाश प्राप्त करेंगे और इस दशा में मुख्यालय छोड़ने के पूर्व कलेक्टर के संज्ञान में लाने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ेंगे। किसी विभाग के वरिष्ठ कार्यालय द्वारा मुख्यालय से बाहर बैठक आयोजित की जाती है अथवा अन्य शासकीय कार्य/कोर्ट कार्य से मुख्यालय छोड़ना आवश्यक होने की दशा में भी कलेक्टर के संज्ञान में लाने के उपरान्त ही संबंधित अधिकारी मुख्यालय छोड़ेंगे। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।


