माननीय न्यायालय श्रीमान देवरथ सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव के द्वारा थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 295/2016 के आरोपीगण 1. संतोष पिता वीरू यादव उम्र 40 वर्ष 2. सुभाष पिता शेखलाल यादव उम्र 35 वर्ष 3. रवि पिता रामभाऊ यादव उम्र 35 वर्ष तीनो निवासी कलमुंडी थाना उमरेठ को दोषी पाते हुए धारा 379 भादवी में 6 माह का कारावास एवं 1500 रुपये अर्थदंड धारा 53(1) म.प्र. गौण खनिज अधिनियम में 3 माह कारावास एवं 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।आरोपी रवि को दोषमुक्त किया गया।प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव श्रीमती गंगावती डहेरिया के द्वारा की गई।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रैक्टर कन्हान नदी में अवैध रूप से रेत भरकर बिना रॉयल्टी के चोरी कर ले जा रहा है।पुलिस द्वारा सूचना पर तस्दीक हेतु मौके पहुंचकर देखा तो हनोतिया खैरमण्डल रोड पर एक लाल रंग का ट्रैक्टर महिंद्रा भूमिपुत्र 8275 क्रमांक MP28AA7701 जिसमें अवैध रूप से रेत भरी हुई थी। उक्त ट्रैक्टर ट्राली रेत सहित मौके से जप्त किये गए।आरोपीगण द्वारा रेत के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी संतोष,सुभाष एवं रवि के विरुद्ध धारा 379 भादवी 53(1)(2)(3) म.प्र. गौण खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अधिकारी निरीक्षक भूपेन्द्र गुलबाके द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1041/16 में आरोपी संतोष एवं सुभाष को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।आरोपी रवि को दोषमुक्त किया गया।


