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आरोपीगण ने न तो इन्हें इंटरव्यू के लिए भोपाल ले गए और न ही नौकरी लगवाए
December 22, 2022
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माननीय न्यायालय श्रीमान देवरथ सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव के द्वारा थाना
जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 464/2016 के आरोपीगण (1) शेख आमिर मंसूरी उर्फ सोनू पिता शेख मुबीन मंसूरी उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 11 जुन्नारदेव (2) सुनील उर्फ सोनू बावरिया पिता स्व. प्यारेलाल बावरिया उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पनारा चौकी डुंगरिया थाना जुन्नारदेव को दोषी पाते हुए धारा 420 (6शीर्ष) भादवि में प्रत्येक शीर्ष में 2 वर्ष कठोर श्रम के साथ कारावास एवं प्रत्येक शीर्ष में ₹1000 अर्थदंड धारा 120 बी सहपठित धारा 420(6 शीर्ष) भादवि प्रत्येक शीर्ष में 2 वर्ष कठोर श्रम के साथ कारावास एवं प्रत्येक शीर्ष में ₹1000 अर्थदंड धारा 506 (बी) (2 शीर्ष) में प्रत्येक शीर्ष में 2 वर्ष कठोर श्रम के साथ कारावास एवं प्रत्येक शीर्ष में ₹1000 अर्थदंड एवं आरोपी आमिर मंसूरी उर्फ सोनू को धारा 420 (4 शीर्ष)में प्रत्येक शीर्ष में 2 वर्ष कठोर श्रम के साथ कारावास एवं ₹1000 प्रत्येक शीर्ष में अर्थदंड धारा 120(बी) सहपठित धारा 420(6शीर्ष) में प्रत्येक शीर्ष में 2 वर्ष कठोर श्रम के साथ कारावास एवं प्रत्येक शीर्ष में ₹1000 अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव श्रीमती गंगावती डेहरिया के द्वारा की गई। घटना का विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 26 सितम्बर 2016 को राजेंद्र बिंजवा,नारायण डेहरिया, रविंद्र वाईकर,राहुल धुर्वे,राजा उइके, आकाश उइके, गोपाल वर्मा, राहुल यादव ने थाना में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपीगण सुनील उर्फ सोनू बावरिया तथा शेख आमिर उर्फ सोनू मुसलमान ने षडयंत्र पूर्वक टोल टैक्स नाका इकलेहरा में नौकरी लगा देने की बात कहकर इन सभी को विश्वास में लेकर ₹10000-10000 की मांग किये थे, तथा भोपाल ले जाकर इंटरव्यू करवाने को कहा था। जो इन सभी ने विश्वास में आकर दिनांक 19 सितम्बर 2015 को मेन मार्केट जुन्नारदेव में आरोपीगण को ₹10000-10000 दिए थे।आरोपीगण ने न तो इन्हें इंटरव्यू के लिए भोपाल ले गए और न ही नौकरी लगवाए। इस प्रकार इनके साथ षडयंत्र पूर्वक कार्य कर छल एवं कपट पूर्वक बेईमानी से रुपए लिए हैं। रुपए वापस मांगने पर इन्हें जान से मारने की धमकी दिए। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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