उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना में विभिन्न उद्योग इकाईयां स्थापित करने के लिये पात्र व इच्छुक आवेदकों से प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । इस योजना में शासन द्वारा 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा।
उप संचालक उद्यानिकी श्री एम.एल.उईके ने बताया कि उद्यानिकी विभाग द्वारा पीएमएफएमई योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई फल उत्पाद, आम का अचार, अमचूर, अमावट, जूस आदि, अमरूद जैली, जैम, जूस, मुरब्बा, नीबू का अचार, मार्मेलैंड, सॉस, पावडर आदि, सब्जी उत्पाद टमाटर केचप, चटनी, सॉस, ड्राय टोमेटो व पावडर, मिर्च सॉस, ड्राय चिली पावडर, ग्रीन मिर्च पावडर, करेला अचार, करेला जूस, आलू चिप्स आदि, मसाला उत्पाद धनिया, हल्दी, मिर्च पावडर, अदरक, सौंठ, ड्राय प्याज, लहसुन पेस्ट, अचार, मसाला चक्की आदि के लिये ऋण प्रकरण तैयार किये जा रहे हैं । साथ ही अनाज उत्पाद चावल मिल, आटा मिल, दाल मिल, आटा चक्की, पोहा मिल, पल्वराइज मिल, गीला मसाला, गीली दाल पीसने वाली चक्की व धान मिल, अन्य उत्पाद में पापड, पासता, नमकीन, कुरकुरे, ब्रेड, टोस्ट, साबूदाना उद्योग, बड़ी, तेल मिल, पेठा, गजक व अन्य उद्योग की स्थापना कर कोई भी उद्यमी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदकों के आवेदन का निपटारा प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जायेगा। ऋण प्रकरण में आवेदक को आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, मार्कशीट, कोटेशन मशीनरी, मतदाता परिचय पत्र, यूनिट की जगह के दस्तावेज रजिस्ट्री, खसरा की छायाप्रति, बिजली बिल आदि और यदि पुराना उद्यम है तो आडिट की बैलेंस शीट, लोन स्टेटमेंट, संस्था का पंजीयन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, प्रस्तावित यूनिट की जगह का फोटो आदि संलग्न करना आवश्यक है । अधिक जानकारी के लिये उप संचालक उद्यान के कार्यालय अथवा डीआरपी श्री विवेक पाल से संपर्क किया जा सकता है ।


