एक सहायक ग्रेड-2 व एक सहायक ग्रेड-3 भी निलंबित
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कलेक्टर श्रीमती पटले ने इस संबंध में सीएम हेल्पलाईन की एल-1 नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा श्रीमती अजरा एजाज और नोडल अधिकारी एवं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय सौंसर के प्राचार्य श्री दिनेश कुमार इंदुरकर को पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं । उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरूध्द उनके विभागाध्यक्ष को अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा जायेगा । उन्होंने दोनों प्राचार्यो के विरूध्द कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर को भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्रस्ताव प्रेषित किया है । उन्होंने बताया कि पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही बरतने पर शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा के प्राध्यापक श्री महिम चतुर्वेदी व श्री सुरेश अहिरवार को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं । उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरूध्द उनके विभागाध्यक्ष को अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा जायेगा । साथ ही रेवनाथ चौरे शिक्षा महाविद्यालय रिधौरा के प्राचार्य श्री कुंदन ढोक को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं । उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्था की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा जायेगा । उन्होंने बताया कि पदीय दयित्वों के निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही बरतने पर यह कृत्य आचरण नियमों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाड़ा के तत्कालीन पोस्ट मैट्रिक शाखा प्रभारी सहायक ग्रेड-2 श्री रामकृष्ण सुले और रेवनाथ चौरे शिक्षा महाविद्यालय रिधौरा सौंसर के सहायक ग्रेड-3 श्री राजसिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-2 श्री रामकृष्ण सुले का मुख्यालय शासकीय कन्या शिक्षा परिसर छिंदवाड़ा और सहायक ग्रेड-3 श्री राजसिंह चौहान का मुख्यालय शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा रहेगा तथा दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।


