जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि जे.जे.एक्ट की धारा 54 के अंतर्गत जिले में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया जाना है जिसमें 2 सामाजिक कायर्कताओं को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा । इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं से 2 दिवस के भीतर आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक समाजसेवी निर्धारित समय पर आवेदन कर सकते हैं।


