कक्षा एक से 8 तक की सभी निजी शालाओं को आगामी शैक्षणिक सत्र की नवीन मान्यता और नवीनीकरण आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृध्दि

chif editor MANESH SAHU 9407073701
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नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिले में संचालित कक्षा एक से 8 तक की सभी निजी शालाओं को शैक्षणिक सत्र 2023-24 की नवीन मान्यता और नवीनीकरण आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृध्दि की गई है । अब जिले के सभी अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रमुख आगामी 7 फरवरी तक नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

      जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक श्री जगदीश कुमार इड़पाचे ने बताया कि प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के लिये आरटीई एमपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर आरटीई पोर्टल के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन को लॉक करने की कार्यवाही 7 फरवरी तक की जायेगी तथा इसी तारीख को बी.आर.सी.सी.द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर जिला परियोजना समन्वयक को निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी । जिला परियोजना समन्वयक द्वारा बी.आर.सी.सी.द्वारा 17 फरवरी तक निरीक्षण नहीं करने पर 15 दिनों के भीतर स्वत: अग्रेषित आवेदन प्राप्त किये जायेंगे और 25 फरवरी तक मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा । जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्त किये जाने पर संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा 30 दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील की जा सकेगी तथा कलेक्टर द्वारा स्कूल से आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलीय आवेदनों का निराकरण किया जायेगा । कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिनों के भीतर आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को व्दितीय अपील की जा सकेगी ।

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