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जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सविता ओगले ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री शर्मा ने कहा कि पात्र आवेदकों को सक्षम निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को लागू किया गया है जिसमें आप सभी को न्याय दिलाये जाने के पुनीत कार्य में सहयोग करना है ताकि "न्याय सबके लिए" की परिकल्पना सुनिश्चित हो सके। जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती ओगले ने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के लिये चयनित म.प्र. के 19 जिलो को सम्मिलित किया गया है जिसमें चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिये इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन बुलाये जाकर साक्षात्कार के माध्यम से उनका चयन किया गया है और संविदा के आधार पर नियुक्ति दी गई है। चयनित अधिवक्ता विधिक सहायता प्राप्त दांडिक प्रकरणों में आवेदकों की ओर से बचाव का कार्य करेंगे। साथ ही जेल में निरूध्द और उनके परिजनों से चर्चा कर न्यायालय के समक्ष उनका पक्ष समर्थन करेंगे।


