छिंदवाड़ा।राज्य शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री का प्रदाय, खाद्य सामग्री के व्यपवर्तन पर प्रभावी रोक और प्रदायकर्ता के लिये नवीन रोजगार के सृजन के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन के लिये मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत आगामी 31 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जिले के इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निर्धारित तिथि तक पोर्टल https://samast.mponline.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री अंजू मरावी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत जिले की तहसील चौरई के सेक्टर नंबर-7 व 8, तहसील तामिया के सेक्टर नंबर-एक व 2, तहसील हर्रई के सेक्टर नंबर-एक व 2, तहसील पांढुर्णा के सेक्टर नंबर-एक, 2 व 3 और तहसील सौंसर के सेक्टर नंबर-एक के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन के लिये बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जिससे चयनित आवेदक प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री का परिवहन कर सके। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिये। उसकी आयु 18 से 45 वर्ष हो और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रूपये हो और वह हेवी मोटर व्हीकल संचालन के लिये स्थाई वैध लायसेंस धारक हो। आवेदक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र हो, डिफाल्टर न हो और शासकीय सेवक व पेंशनर न हो। इस योजना में सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता रहेगी। आवेदक अन्य स्वरोजगार योजना में लाभान्वित न हो और अपराधिक प्रवृत्ति व पृष्ठभूमि का न हो। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के पोर्टल https://samast.mponline.gov.in और https://food.mp.gov.in पर उपलब्ध है।


