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बैठक में बताया गया कि जिले में निवासरत बौध्दिक अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, आटिज्म और बहु दिव्यांगजनों की संपत्ति व सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अधिनियम की धारा 14(1)(2)(3) के तहत प्रत्येक वयस्क दिव्यांग के माता-पिता, भाई-बहन या रिश्तेदार को लीगल गार्जियनशिप का प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर द्वारा दिया जाता है जिससे दिव्यांगजनों की संपत्ति और उनकी सुरक्षा की जा सके एवं उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सके। बैठक में सदस्यों ने कमेटी के कार्य के लिए स्थायी कक्ष, लीगल गार्जियनशिप की जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार करने, कमेटी का बैंक खाता खोलने आदि के संबंध में सुझाव भी दिये । बैठक में पुलिस अधिक्षक श्री विनायक वर्मा, लोकल लेवल कमेटी के सचिव एवं उप संचालक सामाजिक न्याय श्री सुशील कुमार गुप्ता, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी श्री पंचलाल चंद्रवंशी और क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट डॉ.नम्रता सूर्यवंशी, जिला अस्पताल के इएनटी सर्जन डॉ सुधीर शुक्ला, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान सौंसर के संस्था प्रमुख श्री विजय धवले और समन्वयक श्री पंकज शर्मा व श्री विजय वनकर, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के समग्र सुरक्षा अधिकारी श्री अनिल भारती और प्रमुख कलाकार श्री नरेंद्र पाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री व्ही.डी.मथुरिया उपस्थित थे ।


