जनजातीय कार्य विभाग में 30 जून 2023 तक जिले के अन्दर किये जायेंगे स्थानांतरण


राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 में निर्धारित स्थानांतरण नीति के अनुसार जनजातीय कार्य विभाग में 15 से 30 जून 2023 तक जिले के अन्दर स्थानांतरण किये जायेंगे। जिले के अन्दर स्थानांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये के जाने के उददेश्य से MPSEDC द्वारा तैयार किये गये HRMS पोर्टल पर स्थानांतरण मोड्यूल किया गया है जिसकी लिंक https//hrms.mp.gov.in है ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम ने बताया कि आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा गत 22 जून को वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुसार उनके द्वारा प्रतिदिन सायंकाल के समय जूम व्ही.सी. के माध्यम से इसकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने जिले के 4 आदिवासी विकासखंडों जुन्नारदेव, तामिया, हर्रई व बिछुआ के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालायों के संकुल प्राचार्यों को स्थानांतरण मोड्यूल के संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि समयावधि में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

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