स्वरोजगार हेतु ''संत रविदास स्वरोजगार योजना'' का लाभ ले अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियां
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कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश शासन द्वारा म.प्र.राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक कल्याण एवं स्वंय के स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वर्ष- 2023-24 में ''संत रविदास स्वरोजगार योजना'' अंतर्गत विनिर्माण उद्योग हेतु रू. 1 लाख से 50 लाख रूपये तक की उद्योग परियोजनाएं जैसे एग्रो प्रोससिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टारेज, मिल्क प्रोसेसिंग व उद्योग से संबंधित अन्य परियोजनाएं एवं सेवा इकाई अंतर्गत जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय व अन्य परियोजना हेतु राशि 1 लाख से 25 लाख रूपये बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
इच्छुक व्यक्ति samast.mponline.gov.in/portal/login पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष के 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक व आयकर दाता न हो। ऐसे इच्छुक आवेदकआवश्यक दस्तावेज अनुसूचित जाति का स्थाई प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र बैंक बचत खाते की सत्य प्रतिलिपि, पेन कार्ड, वांछित व्यवसाय का चालू दर कोटेशन आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी.ए.) सम्रग आई.डी स्वाप्रमाणित एवं एक पासपोर्ट आकार के फोटो आवेदन पत्र के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करें।
वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र.शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।
आवेदक योजना अंतर्गत आवेदन करने के पूर्व कार्यालय/ मोबाईल नंबर 7987030139 पर अवश्य संपर्क करें। आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी हेतु कार्यालयीन समय 10 बजे से 6 बजे के बीच कार्यालय कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित (कलेक्टर परिसर) से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।


