2 वाहनों से वसूला गया 5 हजार रूपये का जुर्माना
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अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया ने बताया कि जिले के विभिन्न मार्गों सहित बायपास मार्ग पर संचालित बसों के संचालकों द्वारा यात्रियों से बलपूर्वक अधिक किराया लेने और क्षमता से अधिक सवारी बसों मे बैठाये जाने सहित वाहनों में किराया सूची नहीं लगी पाये जाने की मिल रही शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को देखते हुए परिवहन जाँच दल द्वारा शहर के मार्ग पर सवारी बसों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जाँच की गई जो आने वाले समय में भी निरंतर जारी रहेगी एवं जिस वाहन में कुछ विशेष खामियां पाई जायेगी तो ऐसे वाहनों को यथा स्थान सवारी खाली करवाकर उस सवारी वाहन का तत्काल फिटनेस निरस्त किया जायेगा । जिन वाहनों में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया उन वाहन संचालकों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए 2 वाहनों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुये 5 हजार रूपये का जुर्माना लिया गया । एक स्कूल बस क्रमांक MP28P0706 बिना परमिट स्कूल में बच्चों को ले जाने की स्थिति में संचालित पाये जाने पर इस वाहन को जप्त कर परिवहन कार्यालय छिंदवाड़ा में खड़ा करवाया गया। साथ ही अन्य बस संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस बस संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसी बसों का परमिट निरस्त करते हुए उन बसों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।


