जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेशचंद्र थपलियाल के कुशल मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सभा कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला का आयोजन मान. सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील नं. 9322/2022 गोहर मोहम्मद विरूद्व उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य में पारित निर्णय के आलोक में किया गया।
 |
|
जिला न्यायालय में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रममोटरयान अधिनियम की दी गई जानकारीजिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेशचंद्र थपलियाल के कुशल मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सभा कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला का आयोजन मान. सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील नं. 9322/2022 गोहर मोहम्मद विरूद्व उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य में पारित निर्णय के आलोक में किया गया।कार्यशाला में श्री आसिफ अब्दुल्लाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के द्वारा ‘‘मोटर यान अधिनियम एवं मोटर यान नियम 2022‘‘ के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को विस्तार से जानकारी प्रदान की, साथ ही मोटरयान नियम में दिए हुए प्रारूपों से भी अवगत कराया गया। कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम में अन्वेषण अधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई की 48 घंटो के भीतर प्रारूप 01 में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए दावा अधिकरण को दुर्घटना की सूचना देगा । साथ ही अन्वेषण अधिकारी दुर्घटना के 50 दिवस के भीतर दावा अधिकरण को प्रारूप 5 में अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अन्वेषण अधिकारी दुर्घटना में पीड़ित या उनके प्रतिनिधियों को प्रारूप 6 की एक खाली प्रति उपलब्ध करायेगा और वह दुर्घटना के 60 दिवस के भीतर अन्वेषण अधिकारी प्रारूप 6 में सुसंगत दस्तावेज और जानकारी देंगे।दुर्घटना के पीड़ित के किसी बालक/बालकों की दशा में अन्वेषण अधिकारी पीड़ित को खाली प्रारूप 6 ‘क‘ उपलब्ध करायेगा जो सुसंगत जानकारी/दस्तावेजों से संलग्न भरा गया होगा और दुर्घटना से 60 दिवस के भीतर उसे अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अन्वेषण अधिकारी दस्तावेजों के साथ प्रारूप 6 और प्रारूप 6 ‘क‘ की एक प्रति यान की डी.ए.आर. के साथ दुर्घटना में शामिल बीमा कंपनी को भेजेगा और बीमा कंपनी डी.ए.आर. की प्राप्ति की तारिख से 30 दिनों के भीतर पीड़ितों द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। अन्वेषण अधिकारी उपाबंध में दी गई सूचना और दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करेगा और दुर्घटना की तारिख से 90 दिवस के भीतर प्रारूप 7 में डी.ए.आर. को दावा अधिकरण के पास भेजेगा। उक्त जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशाला में समस्त बीमा कंपनियो को अधिवक्तागण को दावों को सत्यापित करने का बीमा कंपनियों का कर्तव्य के संबंध में जानकारी दी गई, एवं मोटर यान नियम 2022 में दिए गए समस्त प्रारूपों के संबंध में बताया गया।जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशाला का संचालन श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा किया गया। कार्यशाला में श्री प्रवेश मलेवार अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, समस्त अधिवक्तागण, पुलिस विभाग से थाना प्रभारी बालाघाट श्री कमलसिंह गहलोत, थाना प्रभारी नवेगांव श्री प्रकाश वास्कले, थाना भरवेली से उपनिरीक्षक श्री प्रदीप सरल, लीगल एड डिफेंस कांउसिल एवं बीमा कंपनी के अधिकारी आदि उपस्थित रहें।