विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत छिन्दवाड़ा में सेक्टर अधिकारियों व सेक्टर पुलिस अधिकारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्प ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता करते हुये कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारी पूरी मतदान प्रक्रिया का अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करें जिससे मतदान दल में शामिल पीठासीन अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को सही ढंग से मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ ही मतदान के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान भी कर सकें। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान अपने सेक्टर में लगातार भ्रमण करते रहें जिससे अपने सेक्टर की विभिन्न समस्याओं की जानकारी मिलने के साथ ही उसके समाधान की व्यवस्था भी तत्काल कर सकेंगे । इससे मतदान की पूर्व संध्या और मतदान के दिन बहुत ही सहजता व सरलता से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करा सकेंगे । उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वीप गतिविधियों के माध्यम से भी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभायें । उन्होंने इस बार विधानसभा आम निर्वाचन में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिये डाक मतपत्र की सुविधा के संबंध में किये गये नये प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाताओं में 80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं के लिये मतदान के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मतदान की यह सुविधा पूर्व में मध्यप्रदेश में 2 उप निर्वाचनों में उपलब्ध कराई गई है तथा इस बार के विधानसभा आम निर्वाचन में भी पहली बार यह सुविधा वैकल्पिक रूप से रहेगी । उन्होंने बताया कि इस वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर मतदाता सूची में चिन्हांकित 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को फार्म-12 डी भरकर बीएलओ के पास जमा करना होगा तथा बीएलओ रिटर्निंग अधिकारी के पास यह फार्म जमा करेंगे । समय सीमा में विकल्प भरने पर आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान का कार्यक्रम जारी किया जायेगा तथा डाक मतपत्र के माध्यम से आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मतदान दल के अधिकारी व कर्मचारी मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मतदान की प्रक्रिया संबंधित मतदाता के घर पर जाकर पूर्ण करायेंगे। मतदान की यह प्रक्रिया मतदान दिवस के पूर्व पूर्ण की जायेगी । इसके लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार संबंधित मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान के लिये अधिकतम 2 अवसर उपलब्ध करायें जायेंगे तथा सूचना दिये जाने के बाद भी जिस 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता को डाक मतपत्र जारी हुआ है, यदि वह पहली बार घर पर उपलब्ध नहीं होता है, तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान के लिये पुन: सूचना जारी कर संबंधित मतदाता को व्दितीय अवसर उपलब्ध करायेगा । यदि सूचना देने के बाद दूसरी बार भी संबंधित मतदाता घर पर नहीं मिलता है और मतदान का अवसर गवां देता है तो ऐसे मतदाता मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर आकर वोट नहीं डाल पायेंगे ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बोपचे ने जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा हर निर्वाचन के दौरान नवीन प्रावधान किये जाते हैं, इसलिये सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारी आयोग के दिशा निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करें और नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ही निर्वाचन प्रक्रिया से मतदान दलों को मार्गदर्शन प्रदान करें । उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन के कार्यो को प्राथमिकता दें तथा अपने विभागीय कार्यों में समय सीमा के महत्वपूर्ण कार्यो को पहले करें और अन्य कार्यो को बाद में कर सकते हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ.सनेसर द्वारा कंट्रोल यूनिट, ईव्हीएम व व्हीव्हीपेट, मशीन खोलने की कार्यप्रणाली, आपराधिक स्थितियों में आईपीसी की धारा 171-बी व 171-सी व अन्य धाराओं के प्रावधानों, फेक न्यूज के लिये मीडिया सेल आदि की प्रक्रिया का विस्तार से प्रशिक्षण दिया । इसी प्रकार स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर श्री ठाकुर द्वारा आयोग के नवीन दिशा निर्देशों, मतदान के पूर्व की तैयारियों, मतदान दिवस पर मॉक पोल, मतों की गिनती, क्लोज बटन का उपयोग व कंट्रोल यूनिट को क्लियर करना, मतदान कक्ष व्यवस्था, कंट्रोल यूनिट, ईव्हीएम व व्हीव्हीपेट, मशीन की क्रमबध्दता, मतदान दिवस पर सामान्य मतदाता, अभ्यक्षेपित मतदाता, निविदत्त मतदाता, दिव्यांग/शिथिलांग मतदाता, प्रांक्सी मतदाता, चैलेंज वोट, विषम व अपवाद स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही, मतदान कक्ष की व्यवस्था के अंतर्गत मतदानकर्मी व मतदान अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था, मतदाता प्रवेश/निर्गम, महत्वपूर्ण जानकारी चस्पा की जाना, बल्नरेबल मैपिंग, क्रिटिकल मतदान केन्द्र, शैडो क्षेत्र, आवश्यकता पड़ने पर ईव्हीएम व व्हीव्हीपेट और बैटरी बदलने की प्रक्रिया, मशीनों की सीलिंग प्रक्रिया आदि का विस्तार से प्रशिक्षण दिया ।


