आदेश के बाद भी नहीं दी जानकारी, सचिवो के हौसले बुलंद आखिर कौन दे रहा है संरक्षण
सचिव सहित पंचायत इंस्पेक्टर एवं सीईओ पर भी हो कार्यवाही
मामला है सूचना अधिकार के तहत जानकारी ना देने का
घटिया निर्माण फर्जी बिल एवं अनेक वित्तीय अनियमितता है मुद्दा
सच की आंखें न्यूज़ नागलवाडी। राज्य सूचना आयोग के सख्त होने से तत्कालीन सचिव राजेश सौरठ की जहां परेशानियां बढ़ सकती हैं वही इन पर गाज भी गिर सकती है इस बात के आसार दिख रहे हैं वही अपीलकर्ता संजय तिंदोलिया ने कहा कि इस बात के लिए सिर्फ सचिव दोषी नहीं है पंचायत इंस्पेक्टर से लेकर सीईओ दोनों भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं इन पर भी कार्यवाही हो उक्त पूरा मामला सूचना अधिकार नियम के तहत जानकारी ना देने का है अपीलकर्ता ने क्षेत्र में हुए निर्माण कार्य,निकाले गए फर्जी बिल और अनेक वित्तीय अनियमितता को लेकर पंचायत से जानकारी मांगी थी न देने पर अपील करता राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटा दिया जहां से बार-बार पेशी मिली पर सचिव के द्वारा नजर अंदाज कर एक भी पेशी तारीख़ पर उपस्थित नहीं हुए जिससे नाराज हो सचिव सौरठ पर 25 हजार का जुर्माना( अर्थ दंड) लग गया है
सनद रहे की ग्राम पंचायत पालाचौरई क्षेत्र में शासकीय राशियों का दुरुपयोग होना महज आम बात हो गई है सचिव पंचायत में आई शासन से राशि में गोलमाल करने सरपंच कुछ प्रभावशाली पंच पंचायत इंस्पेक्टर एवं जनपद के सीईओ को विश्वास में लेकर खेल शुरू कर देता है ऐसा ही खेल विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत क्षेत्र पालाचौरई में देखने में आया जहां शासन के लगभग एक करोड रुपए की जमकर होली खेली गई मात्र अपना एवं सरपंच एवं वरिष्ठ अधिकारियों का जेब भरने शासन के रुपयो की भारी बर्बादी की गई अपीलकर्ता संजय तिदोलिया ने शासन के रुपयो से हुए अनेक घटिया निर्माण कार्य देखा सचिव द्वारा फर्जी बिल निकाले एवं अनेकों वित्तीय अनियमितताओ कि जब जानकारी लगी तो सूचना अधिकार नियम के तहत जानकारी मांगी तो ग्राम पंचायत पालाचौरई सचिव के द्वारा नहीं दी गई फिर इन्होंने अपील कर जनपद सीईओ से जानकारी मांगी इसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई कहीं तो अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण सचिवो के हौसले बुलंद हैं।
मामला पहुंचा राज्य सूचना आयोग के पास
अपीलकर्ता संजय तिंदोलिया ने जब पंचायत एवं जनपद से जानकारी मांगी न मिलने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया जहां अपीलकर्ता की अर्जी तो स्वीकार हो गई एवं पूर्व सचिव को कई बार तारीख़ दे पेशी पर बुलाया गया किंतु भ्रष्टाचार को छिपाने एक भी पेशी में सचिव उपस्थित नहीं हुए
अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17 सितंबर 2020 के संबंध में पेजो की गणना की जानकारी नहीं देकर एक मुफ्त 9935 रुपए की मांग करना तथा आयोग द्वारा द्वितीय अपील में नियत सुनवाई दिनांक 21 जनवरी 15 मार्च 13 मई 15 जुलाई 14 सितंबर 2022 11 जनवरी 2023 एवं नियत दिनांक 21 अप्रैल 2023 को उपस्थित नहीं होना एवं ना ही स्पष्टतः वस्तुस्थिति लिखित में सूचित करना सूचना का आयोग अधिकार अधिनियम की धारा 7 के उलंघन की श्रेणी में आता है अतएव लोक सूचना अधिकारी श्री राजेश कुमार सौरठ सचिव ग्राम पंचायत पालाचौरई जनपद पंचायत जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत अधिकतम रु 2500/- की सशक्ति अधिरोपित करने अथवा धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाए

