जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न
छिन्दवाड़ा/ 01 फरवरी 2024/ कलेक्टर श्री मनोज पुष्प की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा की उपस्थिति में गत दिनों कलेक्टर कार्यालय के मिनी संवाद कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई । बैठक में समिति के सदस्य सचिव एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण श्री आसिफ मंडल, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया, डीएसपी यातायात श्री रामेश्वर चौबे, प्रभारी आयुक्त नगरपालिक निगम श्री कमलेश निरगुडकर और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री पुष्प ने नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा और यातायात पुलिस को निर्देश दिये कि छिंदवाड़ा शहर से अतिक्रमण हटाने व यातायात सुगम बनाने के लिये संयुक्त रूप से प्रतिदिन नगरपालिक निगम से क्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये अतिक्रमण हटाने और शहर के चिन्हित स्थलों पर लेफ्ट टर्न का निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही करें। उन्होंने आयुक्त नगर पालिक निगम को निर्देश दिये कि छिंदवाड़ा शहर की पार्किंग व्यवस्था के लिये इतवारी बाजार स्थित पालिका मार्केट में पार्किंग व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ करें और एम.आई.सी. की बैठक में प्रस्ताव पारित कर एक माह में कार्यवाही पूर्ण करें। उन्होंने शहर के यातायात सिग्नलों के संधारण का कार्य बाहरी स्त्रोत अथवा विज्ञापनों की सुविधा प्रदाय कर निजी संस्था से संधारण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिये ताकि संधारण के अभाव में सिग्नलों का संचालन बाधित नहीं हो । उन्होंने नरसिंहपुर रोड, शिवालय कॉलोनी व नायरा पेट्रोल पंप के सामने रंबल स्ट्रिप बनाने और शहर के सभी महत्वपूर्ण मार्गों/चौराहों पर रोड मार्किंग, मीडियन लाईन, साईड लाईन, जेब्रा क्रासिंग, स्टॉप लाईन आदि रेखाकिंत करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने सांसद श्री नकुल नाथ की अध्यक्षता में 11 फरवरी 2021 को संपन्न समिति की बैठक में पारित निर्णय के अनुसार रिंग रोड पर रोहना गुरैया मार्ग और रिंग रोड अतरवाड़ा में रोटरी निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश एनएचएआई के अधिकारी को दिये । उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-547 के हर्रई और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-347 के सिवनी मार्ग में रोड मार्किंग व सांकेतिक बोर्ड का कार्य कराये जाने और रिंग रोड की रोटरियों पर झाड़ियों की छटाई कराकर रोड दृश्यता बढ़ाने के निर्देश भी एनएचएआई के अधिकारी को दिये । उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी और यातायात पुलिस को निर्देश दिये कि पेट्रोल पंपों पर दुपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने की अनिवार्यता सुनिश्चित करें। उन्होंने शिक्षा व पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा व हेलमेट जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायत खिरसाडोह में पॉलीटेकनिक कॉलेज के सामने, बायपास रोड, जज कॉलोनी, मॉडल स्कूल परासिया के सामने, पेंचव्हेली कॉलेज रोड और ढाना स्कूल परासिया से छिंदवाड़ा मार्ग पर स्पीड ब्रेकर के लिये रंबल स्ट्रिप व सांकेतिक बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें । बैठक में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा उप पुलिस अधीक्षक यातायात और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय राजमार्गों में दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से बिना हेलमेट/सीट बेल्ट वाहन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्गों में जाने से पहले ही रोके जाने की कार्यवाही करें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि जिले में 108 सेवा प्रदाता मेसर्स जेएईएस प्रोजेक्ट प्रा.लि. द्वारा 56 एंबुलेंसों से सेवा प्रदाय की जा रही है। इस पर कलेक्टर श्री पुष्प ने निर्देश दिये कि विगत 3 माह के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस के वाहन चालन का वाहन चालकोंवार दिन व रात का रिस्पॉंस टाईम का परीक्षण कर अधिकतम 5 रिस्पॉंस टाईम का विवरण प्रस्तुत करें।
बैठक में बताया गया कि 3.40 कि.मी.लम्बे भानादेही से घोघरा मार्ग जो छिंदवाड़ा-चांद मुख्य जिला मार्ग पर स्थित ग्राम भानादेही से ग्राम घोघरा होता हुआ छिंदवाड़ा-सिवनी राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 347 पर स्थित ग्राम उमरियाईसरा पर जुड़ता है, यह मार्ग ग्रामीण मार्ग के मापदण्डों के अनुसार हल्के वाहनों के आवागमन के लिये निर्मित है, किन्तु भानादेही-घोघरा मार्ग के आस-पास स्टोन क्रेशर व डामर प्लांट स्थित होने से इस मार्ग पर भारी वाहनों का लगातार आवागमन होने पर यह मार्ग बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि छिंदवाड़ा-चांद मार्ग और भानादेही-घोघरा मार्ग के क्षेत्र में स्थित स्टोन क्रेशर व डामर प्लांट के भारी वाहनों का यातायात वैकल्पिक मार्ग ग्राम अतरवाड़ा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास से किया जाये और ओव्हर लोडिंग वाहनों पर कार्यवाही की जाये तथा मार्ग को सुरक्षित रखने और खनिज वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने के लिये हाईट बैरियर लगाया जाये। बैठक में बताया गया कि 9.30 कि.मी.लम्बे जमुनिया-हिरींपठार-बिजोरीपठार मार्ग भी ग्रामीण मार्ग के मापदण्डों के अनुसार हल्के वाहनों के आवागमन के लिये निर्मित है, किन्तु इस मार्ग से रेत परिवहन के भारी वाहनों का लगातार आवागमन होने से यह मार्ग भी बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। समिति द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया कि रेत परिवहन के भारी वाहनों का यातायात अन्य वैकल्पिक मार्ग से करने के साथ ही ओव्हर लोडिंग वाहनों पर कार्यवाही की जाये और मार्ग को सुरक्षित रखने व खनिज वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने के लिये हाईट बेरियर लगाये जायें । इसी प्रकार तामिया विकाखंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 3.20 कि.मी.लम्बे लिंगा ग्रामीण पहुंच मार्ग को यातायात घनत्व के आधार पर हल्के वाहनों के आवागमन के लिये निर्मित किया गया है, किन्तु विगत कुछ माह से मार्ग एकरेखण में 2 निजी क्रेशरों का संचालन होने से प्रायवेट वाहनों द्वारा खनिज सामग्री का परिवहन किया जा रहा है जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त होना संभावित है। इस संबंध में शासन द्वारा निर्धारित लोडिंग के अनुसार खनिज सामग्री का परिवहन करने और अन्य वैकल्पिक मार्गो का उपयोग करने का निर्णय लिया गया जिससे ग्रामीण मार्ग को जनहित में आवागमन के लिये सुरक्षित रखा जा सके। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग, जिला खनिज अधिकारी व अतिरिक्त क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।
बैठक में बताया गया कि 4.50 कि.मी.लम्बा खैरीपैका-मालेगांव-करवार रेल्वे स्टेशन मार्ग और2.60 कि.मी. आंजनगांव पहुँच मार्ग ग्रामीण मार्ग के मापदण्डों के अनुसार 8 से 10 टन वाहनों के आवागमन के लिये निर्मित किये गये हैं, किन्तु रेल्वे विभाग द्वारा पांढुर्णा खण्ड में तीसरी रेल्वे लाईन बिछाने का कार्य किया गया है और सामग्री के परिवहन के लिये भारी वाहनों का लगातार आवागमन होने से यह मार्ग बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि रेल्वे विभाग को मार्ग का संधारण करने के लिये निर्देशित किया जाये । इस संबंध में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी पांढुर्णा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।

