गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर पुलिस थाना हर्रई
में एक गैस वितरक एजेंसी के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज
छिन्दवाड़ा/ 04 फरवरी 2024/ कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायत की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हर्रई द्वारा जिले की तहसील हर्रई में संचालित एचपी गैस वितरक मेसर्स अर्चना गैस सर्विस हर्रई की जांच की गई । जांच में हितग्राहियों के मेसर्स अर्चना गैस सर्विस हर्रई में पंजीयन होना पाया गया, किन्तु वास्तविक रूप से हितग्राही को गैस कनेक्शन प्राप्त होना नहीं पाया गया। साथ ही एजेंसी की जांच में स्टॉक के भौतिक सत्यापन में एक घरेलू गैस सिलेण्डर की वैधता समाप्त होना और 5 किलो के 66 गैस सिलेण्डर व 19 किलो के 36 गैस सिलेण्डर इस प्रकार कुल 102 गैस सिलेण्डर भौतिक सत्यापन में कम पाये गये। द्रवीकृत पेट्रोलियम प्रदाय एवं वितरण विनियम आदेश 2000 की कण्डिका 8,9 (ड), 10 (क) व (ख) एवं अनुसूची 1 खण्ड 3 (4) के बिन्दु कमांक 2 व 9 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने और प्रकरण में गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर आज संबंधितों के विरूध्द पुलिस थाना हर्रई में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर भा.द.स. 1860 की धारा 420 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अजीत कुमार कुजूर ने बताया कि एजेंसी मे भौतिक सत्यापन में गैस सिलेण्डर कम पाये जाने से स्पष्ट रूप से पंजीकृत उपभोक्ताओं को वितरित न कर अवैध रूप से विक्रय किया जाना पाया गया और वास्तविक हितग्राहियों के पंजीयन के बावजूद कनेक्शन प्रदाय नहीं किया जाकर गैस एजेंसी द्वारा कनेक्शन के लिये प्राप्त होने वाले भारत शासन से प्रदत्त राशि का दुरुपयोग किया जाकर कुल 344146 रूपये की राशि का अपयोजन किया जाना पाया गया । इस अनियमितता पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा गैस एजेंसी संचालक सुश्री अर्चना नामदेव और प्रबंधक श्री नंदकिशोर साहू के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर पुलिस थाना हर्रईमें एक गैस वितरक एजेंसी के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज
February 04, 2024
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