छिन्दवाड़ा/ 01 मार्च 2024/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आगामी 9 मार्च 2024 को जिला न्यायालय छिंदवाड़ा सहित तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, हर्रई और तामिया में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चैक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य प्रकार के दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर तथा समस्त प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक एवं दीवानी प्रकरण का भी निराकरण किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सविता ओगले ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित तथा पूर्व वाद प्रकरण जिनमें बैंक, विद्युत, बी.एस.एन.एल. तथा जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण होने पर संबंधित विभागों के द्वारा आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने सभी पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर प्रकरणों का निराकरण किये जाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा द्वारा आज नेशनल लोक अदालत के संबंध में सभी न्यायाधीशगण व अधिवक्तागणों के साथ बैठक की गई और सभी प्रकृति के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में अधिवक्ताओं से सहयोग करने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स के द्वारा विभिन्न लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से आम जन को लोक अदालत के लाभ और उसमें मिलने वाली छूट के संबंध में अवगत कराया जाकर पंपलेट का वितरण किया जा रहा है।

