मीडियाकर्मियों सहित आवश्यक सेवा वाले 40 मतदाताओं ने आज पोस्टल बैलेट से किया मतदान

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मीडियाकर्मियों सहित आवश्यक सेवा वाले 40 मतदाताओं ने आज पोस्टल बैलेट से किया मतदान
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने लिया डाक मतपत्र से मतदान प्रक्रिया का जायजा
कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा के पीवीसी में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 12 व
13 अप्रैल को भी अनुपस्थित मतदाता कर सकेंगे पोस्टल बैलेट से मतदान
छिंदवाड़ा/ 11 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आवश्यक सेवा वाले चार कैटेगरी के मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदाय की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में इस सुविधा का चयन करने वाले 285 मतदाताओं में से आज प्रथम दिन कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में जिला कोषालय अधिकारी के मीटिंग हॉल में बनाये गये पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पी.वी.सी.) में 40 मतदाताओं ने डाक मतपत्र द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 123-अमरवाड़ा के 5 मतदाता, 124-चौरई के 2 मतदाता, 125-सौंसर के 15 मतदाता, 126-छिंदवाड़ा के 14 मतदाता, 127-परासिया का एक मतदाता और 128-पांढुर्णा के 3 मतदाता शामिल हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में जिला कोषालय अधिकारी के मीटिंग हॉल में बनाये गये पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पी.वी.सी.) का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और मतदाताओं
द्वारा डाक मतपत्र से मताधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया का जायजा लिया गया।
        डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी पोस्टल बैलेट श्री राहुल कुमार पटेल ने बताया कि मीडियाकर्मियों सहित आवश्यक सेवाओं वाले मतदाताओं के लिए 12 से 13 अप्रैल तक भी कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में जिला कोषालय अधिकारी के मीटिंग हॉल में बनाये गये पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पी.वी.सी.) में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोस्टल बैलेट द्वारा संबंधित मतदाता मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा वाले जिन चार कैटेगरी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदाय की गई है, उनमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 218, गृह विभाग (फायर) के शून्य, ऊर्जा विभाग के 40 और आयोग द्वारा मतदान दिवस पर निर्वाचन प्राधिकार पत्र के लिए अनुमोदित 27 मीडियाकर्मी शामिल हैं, जिसमें से आज 40 मतदाताओं द्वारा इस सुविधा का लाभ लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया कि 12 और 13 अप्रैल 2024 को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा का लाभ लेने वाले अनुपस्थित मतदाताओं को अपना पहचान पत्र और मतदाता भाग संख्या व क्रम संख्या की जानकारी साथ लाना अनिवार्य है। नोडल अधिकारी पोस्टल बैलेट ने इन सभी मतदाताओं से जिन्होंने पोस्टल बैलेट सुविधा का चयन किया है अपील करते हुए कहा है कि अपने पहचान पत्र की उपलब्धता देख लें और अपना मतदाता भाग संख्या और क्रम संख्या की जानकारी भी आयोग की साइट पर जाकर निकाल लें, जिससे पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के दौरान किसी तरह की असुविधा ना हो

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