परासिया/आज दिनांक 04.04.2024 को एफएसटी टीम के साथ में कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुआ था जो दौरान के मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति वार्ड नं. 16 भंडारिया टोला चांदामेटा का अपने घर के पीछे बाड़े में हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब बेचने के लिये अवैध रूप से रखा हुआ है। कि सूचना पर एफएसटी टीम द्वारा वार्ड नं. 16 में मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर सूचना तस्दीक किया जो एक व्यक्ति अपने कब्जे में 15 लीटर क्षमता वाली कुप्पी में 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब रखे मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम विनोद पिता चिन्तामन सिरमोलिया उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नं. 16 भंडारिया टोला चांदामेटा का रहने वाला बताया जिससे अवैध रूप से शराब रखने के सबंध में लायसेंस/दस्तावेज पूछा गया जो कोई दस्तावेज का होना नही बताया आरोपी 15 लीटर क्षमता वाली कुप्पी में 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब कीमती 1500/- रुपये को समक्ष गवाहन भरत गजभिये एवं अभिजीत धुर्वे के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। प्रकरण 07 वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने से प्रकरण में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होने से धारा 41 (क) जाफी का सूचना पत्र तामिल किया गया। अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

