छिंदवाड़ा। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सत्येंद्र ठाकुर द्वारा कांग्रेस के छिंदवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ और विधायक विजय चौरे के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (1), धारा 171 (बी), 171 ($) भारतीय दण्ड संहिता 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायत में श्री ठाकुर ने लिखा है कि ग्राम छिंदवानी में आयोजित नकुलनाथ की एक जनसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार नकुलनाथ मंच पर बैठे हुए व विधायक विजय चौरे जनता को संबोधित करते हुए कह रहे है "कि बीच में 15 दिन पहले मैं छिंदवानी आया था हमारी बहनों की मांग थी कि यहां पर एक रंगमंच बनाया जाए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही चुनाव सम्पन्न होंगे 5 साल मैं विधायक हूँ सांसद नकुलनाथ जी बनेंगे आपके गांव में 10 लाख रुपये का काम देकर जाएंगे" सार्वजनिक रूप से यह संबोधन एक आमसभा में आम जनमानस के बीच दिया गया है जो कि स्पष्ट रूप से प्रलोभन एवं रिश्वत की श्रेणी में आता है, साथ ही विजय रेवनाथ चौरे जो कि विधायक भी है ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी वीडीयों अपलोड व प्रसारित किया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1), धारा 171 (बी), 171 (ई) भारतीय दण्ड संहिता 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर दंडनीय है । उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी निर्वाचन आयोग गोवा द्वारा अरविंद केजरीवाल द्वारा इसी प्रकार के कथन देने पर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जो कि आम आदमी पार्टी के नेता व गोवा में स्टार प्रचारक थे के विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें सेंसर किया गया था। साथ ही पूर्व में इसी प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा कई प्रत्याशी व वरिष्ठ नेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें सेंसर किया गया व प्रचार से रोका गया है व उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, जिसके कई उद्धरण निर्वाचन आयोग के पास भी एवं प्रार्थी के पास भी उपलब्ध है । शिकायत प्रस्तुत कर श्री ठाकुर द्वारा मांग की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छिंदवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ और विधायक विजय रेवनाथ चौरे के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1), धारा 171 (बी), 171 (ई) भारतीय दण्ड संहिता 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करने व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कठोरतम दण्डनीय कार्यवाही की जावें ।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने की नकुलनाथ और विधायक विजय चौरे के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायत।
April 08, 2024
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भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने की नकुलनाथ और विधायक विजय चौरे के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायत।
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