उमरेठ : - उमरेठ में बिना विभागीय अनुमति के निजी भूमि में लगा सागौन के पेड़ को मई 2024 में काट दिया गया है। मनोज सोनी (शिक्षक) पिता देवचंद सोनी निवाशी उमरेठ ने अपने खेत में लगे लगभग 100 साल पुराना सागौन का पेड़ बिना किसी की अनुमति के काट दिया गया है। मई 2024 में पेड़ की कटाई की गई थी। सागौन के पेड़ की मोटाई लगभग 2 मीटर 80 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। पेड़ खाफी मोटा बताया जा रहा है। सागौन की लकड़ी की कीमत मार्किट में लाखो रुपये बताई जा रही है। एक माह बीत जाने के बाद वन विभाग को इसकी जानकारी लगी। सागौन के पेड की बिना अनुमति के काटे जाने की सूचना लगते ही वन विभाग की टीम मनोज सोनी ( शिक्षक ) पिता देवचंद सोनी के घर पहुची तो काफी सख्या में सागौन की लकड़ी व दरवाजे की चौखटे खिड़की पाई गई है। जब उनसे इसके जानकारी पूछा गया तो वह इसकी न कोई जानकारी दे पाए और न ही पेड़ काटने की कोई भी अनुमति के कागज दिखाए गए। वन विभाग की की टीम ने कार्यवाही करते हुए । बिना अनुमिति के पेड़ काटने की अनुमति कौन से विभाग ने दी है इसकी जांच में जुट गई गई है। वन विभाग द्वारा बिना अनुमित के पेड़ काटने मनोज सोनी (शिक्षक) पिता देवचंद सोनी को 7 दिन का समय दिया गया है। इसके भीतर अनुमति के कागज दिखाने को कहा गया है।
मुकेश सोनी सरपंच ग्राम पंचायत उमरेठ का कहना है
मेरे द्वारा ओर न ही मेरी पंचायत द्वारा मनोज सोनी पिता देवचंद सोनी को सागौन के पेड काटने कीसी भी प्रकार की कोई भी अनुमिति नही दी गई हैं।
उन्होंने मई के महीने सिर्फ घर बनवाने की अनुमति पंचायत से मगी थी।
बिजली विभाग उमरेठ
मेरे द्वारा पेड़ काटने की अनुमति नही दी गई थी।
बिजली विभाग पेड़ काटने की अनुमति नही देता।

