आईपीसी की जगह अब बी एन एस
महिला संबंधित अपराध
जुन्नारदेव - एक जुलाई से केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून बदल दिया है। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित तीन कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में प्रभावी हो गए। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। उपरोक्त जानकारी थाना प्रभारी राकेश बघेल एक जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दिए, आगे उन्होंने बताया कि सामुदायिक दंड सेवा माबलिंचिंग हिट एंड रन कानून को जोड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर संजय सोनवाने ने बताया कि नए कानून के तहत अब धोखाधड़ी की धारा 420 के बदले 316 और हत्या की धारा को 302 के बदले 101 से जाना जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान सिविल न्यायालय के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव अधिवक्ता,गंगावती डहरिया ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का कोई भी कानून नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। नए कानून के तहत पैसा लेकर भागने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इस कार्यक्रम में राजेश श्रीवास्तव,विष्णु काका, अशोक जुनेजा, पार्षद संजय जैन, महिला बाल विकास अधिकारी सीमा पटेल, एनसीसी ऑफिसर मनोज शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

