लक्ष्य व बीए भोपाल एकेडमी को सीलबंद करने के किये आदेश
बालाघाट 18 अगस्त 24/जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों पर लापरवाही बरतने का मामला इन दिनों बहुत बढ़ने लगा है। गत दिनों एसडीएम श्री गोपाल सोनी के निर्देशन में नगर में संचालित कोचिंग संस्थानों का नायब तहसीलदार व अमले द्वारा जायजा लिया गया। इस दौरान टीम लक्ष्य एकेडमी तथा बीए भोपाल एकेडमी बालाघाट की संस्थान पर पहुँची थी। निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों में संस्था संचालको की लापरवाही व कई खामियां देखने मे आयी थी। जांच के दौरान पाया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं पीएससी जैसी कक्षायें संचालित करने के बावजूद यहाँ छात्रों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के साधन उपलब्ध नही है। निरीक्षण में पाया गया कि अग्निशमन यंत्रो की रिफलिंग/जांच नही कराई गई है। वहीं कोचिंग संस्था परिसर में प्राथमिक चिकित्सा के कोई साधन उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में निकलने के लिए अध्ययनरत छात्रों के बाहर निकलने के लिए पृथक से कोई दरवाजा नही है।
नायब तहसीलदार बालाघाट के द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा के पश्चात लक्ष्य एकेडमी के संस्था संचालक ललित बघेल, नितेश साहू, शुभम बर्वे तथा बीए भोपाल एकेडमी बालाघाट के संस्था संचालक श्री संदीप सोनगड़े को अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री सोनी द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जिसके स्पष्टीकरण एवं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप एसडीएम श्री सोनी ने बताया कि यह राष्ट्रीय भवन निर्माण 2016 में उल्लखित नियमों का खुला उल्लंघन है। फलस्वरूप एसडीएम श्री सोनी ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 152 ख (लोक न्यूसेंस) के कारण संस्था सीलबंद के आदेश नगर पालिका को जारी किए है।

