छिन्दवाड़ा, 23 अक्टूबर 2024
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में एक प्रकरण के तहत वाहन चालक नरेश पिता पातू परतेती, निवासी बिलावरकला तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा, पर अवैध रेत खनिज परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर 61250 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसके साथ ही, अवैध परिवहन में संलिप्त स्वराज 744 टीएक्स ट्रेक्टर को खनिज सहित राजसात किया गया है।
प्रकरण के अनुसार, 07 दिसंबर 2023 को ट्रेक्टर (इंजन नंबर EZ4001/SFF23266, चैचिस नंबर MBNBU53AAPTF66594) में 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। जांच के उपरांत, वाहन को पुलिस थाना तामिया की अभिरक्षा में रखा गया। कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर वाहन मालिक भबूत सिंह राजभोपा पर कुल 61250 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई, जिसमें अर्थशास्ति, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और प्रशमन राशि शामिल है।
प्रकरण में खनि अधिकारी को वाहन पंजीयन निरस्त करने और शास्ति की राशि शासन के खजाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजसात किए गए वाहन और जप्तशुदा खनिज की पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत नीलामी की जाएगी, जिससे प्राप्त राशि शासन में जमा की जाएगी।