अधीक्षक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रावनवाड़ा का एक भृत्य निलंबित
छिन्दवाड़ा, 23 अक्टूबर 2024 – सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा अधीक्षक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रावनवाड़ा, विकासखंड परासिया के भृत्य श्री कुंवरसिंह बेलवंशी को संस्था के कार्यों में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त ने जानकारी दी कि 7 अक्टूबर 2024 को अधीक्षक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रावनवाड़ा, विकासखंड परासिया से प्राप्त पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि श्री कुंवरसिंह बेलवंशी द्वारा संस्था में गंभीर लापरवाही बरती जा रही थी। छात्रावास में साफ-सफाई के निर्देश दिए जाने पर भी उनकी अवहेलना की जा रही थी, और बच्चों के नाश्ते एवं भोजन के समय पर भी उनकी उपस्थिति नहीं हो रही थी।
28 सितंबर 2024 को अधीक्षक के समीक्षा बैठक में जाने के बाद, बच्चों से 20-20 रुपये चंदा लेकर खाना बनाया गया, जो अनुचित था। इन कारणों से श्री बेलवंशी को 7 अगस्त 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया।
यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो उनके छात्रावासीय कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इसलिए, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (2) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री बेलवंशी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ता भी प्राप्त होगा।