छिन्दवाड़ा/28 फरवरी 2025/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक प्रभुदयाल परतेती को शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मरकाम ने बताया कि विकासखंड तामिया के ग्राम बीजाढाना के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को जनसुनवाई में प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक परतेती की शिकायत प्रस्तुत कर लेख किया कि प्राथमिक शिक्षक परतेती संस्था में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है, पालक शिक्षक संघ की बैठक वर्षों से नहीं ली गई है, महिलाओं से अभद्रता करते है, अध्यापन कार्य सही ढंग से नहीं कराते है। प्राप्त शिकायत की जांच प्राचार्य हाई स्कूल सिधौली से कराई गई, जिसमें शिकायत सही पायी गई। प्राथमिक शाला बीजाढाना के प्राथमिक शिक्षक परतेती का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शिक्षक परतेती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक परतेती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।

