छिंदवाड़ा, 10 फरवरी 2025 जिले में बर्ड फ्लू (एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा) के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार –
1. जिले में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री, परिवहन और खपत पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।
2. संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आए स्थानों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।
3. संक्रमित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पक्षी व्यापार या पोल्ट्री फार्म संचालन की अनुमति नहीं होगी।
4. बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे घबराने के बजाय सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 0116222291 या 9893585457 पर संपर्क करें।