मुंह पर कपड़ा ढककर पत्र चस्पा करने वाले शासकीय सेवक को किया निलंबित
कलेक्टर परिसर में 8 मार्च को एक अज्ञात व्यक्ति ने मुंह पर कपड़ा ढंककर विभिन्न कार्यालयों की दीवार पर बिना हस्ताक्षर जा गुमनाम शिकायत पत्र चस्पा किये गए थे। इस बात की सूचना मिलते ही छानबीन प्रारम्भ की गई। परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरे से इस बात की पुष्टि हो सकीं की इस घटना को किसके द्वारा अंजाम दिया गया। रिकार्डिंग के आधार पर पाया गया कि यह कृत्य महिला बाल विकास विभाग में लांजी परियोजना में सहायक ग्रेड-3 श्री खिलेश डहाटे द्वारा करना पाया गया। घटना 08 मार्च 25 को रात्रि 8.00 बजे से 8.27 बजे के बीच की है। 9 मार्च 2025 को पुलिस थाना कोतवाली बालाघाट में श्री खिलेश डहाटे सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई। थाना कोतवाली बालाघाट द्वारा मप्र सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत अपचारी कर्मचारी श्री खिलेश डहाटे, सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है।
शासकीय सेवक होते हुए भी श्री डाहाते द्वारा इस प्रकार का आचरण किया जाना अत्यंत खेदजनक है। साथ ही इनके विरूद्ध थाना कोतवाली बालाघाट में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामला अन्वेषण में लिया गया है। अपचारी कर्मचारी के उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के (1) (क) (ख) एवं (ग) तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने के फलस्वरूप इन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के उपनियम 9 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास बैहर जिला बालाघाट नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री खिलेश डहाटे, सहायक ग्रेड-3 को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
पुष्पेंद्र वास्कले ( 73540-20310)
कौशिक परीमल

