बाल विवाह की रोकथाम के लिये की गई सहयोग की अपील
छिन्दवाड़ा/27 अप्रैल 2025/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास परियोजना हर्रई के अंतर्गत परियोजना अधिकारी श्री रत्नेश कुमार वैद्य परियोजना हर्रई के मार्गदर्शन में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अक्षय तृतीया पर एक भी बाल विवाह न हो सके, इसके लिये महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका व प्रदीपन संस्था के सहयोग से जनपद पंचायत हर्रई के ग्राम सुरलाखापा में गत दिवस जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणाम बताये गये। ग्रामीणजनों को बताया गया कि लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करना चाहिये।
परियोजना अधिकारी हर्रई श्री वैद्य द्वारा सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, शासकीय कर्मचारियों, स्थानीय ग्राम स्तरीय समिति से आग्रह किया गया है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिये सहयोग करें, जिससे बाल विवाह को रोका जा सकें। सभी को कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना देने के लिये भी बताया गया।