छिंदवाड़ा/परासिया, 28 जून। परासिया नगरपालिका में करीब 3 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को कथित रूप से बिना वैध अनुमति तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए छह जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने परासिया नपाध्यक्ष, सीएमओ, एसडीएम परासिया, कलेक्टर छिंदवाड़ा, जबलपुर कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस देकर 3 जुलाई तक जवाब मांगा है।
नेताप्रतिपक्ष वीर बहादुर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परासिया नगर परिषद की लगभग 3 करोड़ रुपये की एफडी पहले ग्रामीण बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर की गई और फिर समयपूर्व तोड़ दी गई, जिससे नगरपालिका को लगभग 22 लाख रुपये के ब्याज का संभावित नुकसान हुआ।
वीर बहादुर सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि यह निर्णय ठेकेदार और बैंक को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम कर रहे हैं, परंतु पांच माह बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई।
इस देरी और जांच में लीपापोती की आशंका को लेकर नेताप्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिंह ने कहा, “हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, जनता को न्याय जरूर मिलेगा।”

