परीक्षा अवधि में स्थानांतरण आदेश किए गए निरस्त – जनजातीय कार्य विभाग का निर्देश

chif editor MANESH SAHU 9407073701
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परीक्षा अवधि में स्थानांतरण आदेश किए गए निरस्त – जनजातीय कार्य विभाग का निर्देश
परीक्षा अवधि में स्थानांतरण आदेश किए गए निरस्त – जनजातीय कार्य विभाग का निर्देश

भोपाल, 24 जून 2025 – जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान जारी शिक्षक स्थानांतरण आदेशों को निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार, यह पाया गया है कि कई जिलों में 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरी नहीं करने वाले प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि परीक्षा अवधि के नियमों के विपरीत है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी किए बिना किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण मान्य नहीं होगा। ऐसे सभी स्थानांतरण आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए तथा संबंधित शिक्षकों को उनकी वर्तमान संस्था में ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग की विशेष अनुशंसा पर जारी किया गया है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है।

इस निर्णय का उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को बाधित होने से रोकना तथा छात्रों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करना है।


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