बहुचर्चित मग्गीबाई हत्या कांड में आरोपी प्रेमलाल दोषमुक्त
अमरवाड़ा। भूमकाघाट के जंगल में सिंगोड़ी निवासी मग्गीबाई चंद्रवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए प्रेमलाल पिता द्वारका चंद्रवंशी को अपर एवं जिला सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। करीब एक वर्ष तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया।
मग्गीबाई, जो सिंगोड़ी अंग्रेजी शराब दुकान में रसोई का काम करती थी, 22 मई 2024 को अपने घर से दुकान गई थी और लौटकर नहीं आई थी। तीन दिन बाद उसका शव भूमका घाट के जंगल में बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद मृतका के दूर के रिश्तेदार प्रेमलाल को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था।
प्रेमलाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध श्रीवास्तव, नूपुर विश्वकर्मा, अंशुल जैन और नीतेश प्रजापति ने न्यायालय में पक्ष रखा। सुनवाई में यह सिद्ध हुआ कि प्रेमलाल को झूठा फंसाया गया था और उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।
अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार उईके ने प्रेमलाल को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। प्रेमलाल के परिवार ने न्यायालय और अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया।

