छिंदवाड़ा। ग्राम बुचनवाड़ी में पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला 5 अगस्त 2024 का है। मृतक मूलचंद कवड़े के पुत्र राजेश कवड़े ने ज़मीन विक्रय को लेकर हुए विवाद में अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। बीच-बचाव करने पहुंचे बड़े पिता सकरलाल को भी उसने चोट पहुँचाई थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।
नवेगांव थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश साहू ने फॉरेन्सिक टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर मात्र 25 दिनों में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
सत्र प्रकरण क्रमांक 29/2024 में विचारण के दौरान साक्ष्यों, गवाहों के बयान और फॉरेन्सिक रिपोर्ट के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव श्री महेंद्र मांगोदिया ने आरोपी राजेश कवड़े (25) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 115(2) के तहत तीन माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने पैरवी की। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता ने उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश साहू एवं टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
— सहयोगी जनता, सक्रिय पुलिस, सुरक्षित समाज