एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हर्रई में बड़ी लापरवाही उजागर
पेसा एक्ट ग्रामसभा अध्यक्षों की बैठक लेकर एकलव्य विद्यालय का किया औचक निरीक्षण
हर्रई।राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार एवं मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के संरक्षक प्रकाश उइके ने जनपद पंचायत हर्रई सभागृह में विकासखंड के समस्त पेसा ग्रामसभा अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में वरिष्ठ सलाहकार द्वारा पेसा एक्ट अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यह अधिनियम जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाता है, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है एवं विकास कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करता है। पेसा एक्ट अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया गया कि यह अधिनियम ग्राम सभाओं को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, लघु वन संसाधनों, जल निकायों एवं लघु खनिजों पर नियंत्रण प्रदान करता है, जनजातियों के भू अधिकारों की रक्षा करता है एवं अवैध भू हस्तांतरण को रोकता है साथ ही यह कानून जनजातियों की पारंपरिक संस्कृति,रीति रिवाजों और पहचान को संरक्षित करने में मदद करता है। सभी ग्रामसभा अध्यक्षों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया गया।
*तहसील मीडिया संगठन हर्रई द्वारा किया गया भव्य स्वागत*
आयोग के वरिष्ठ सलाहकार एवं मीडिया संगठन मध्यप्रदेश के संरक्षक प्रकाश उइके जी का तहसील मीडिया संगठन हर्रई द्वारा पुष्प गुच्छ भेंटकर आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर तहसील मीडिया संगठन हर्रई अध्यक्ष महेश शर्मा,संभागीय संरक्षक एवम सलाहकार मीडिया संगठन केशरी सराठे,संभागीय मीडिया प्रभारी रत्नेश डेहरिया,तहसील सचिव आशु रजक उपस्थित रहे।
*पेसा मोबाइलाइजर संघ ने सौंपा ज्ञापन*
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेसा एक्ट मोबिलाइजर संघ हर्रई ने आयोग के सलाहकार को ज्ञापन सौंपा जिनमें प्रमुख रूप से वेतन वृद्धि,ग्रामसभा निधि का वित्तीय अधिकार सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का निवेदन किया गया।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हर्रई में बड़ी लापरवाही उजागर
राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के निर्देशानुसार एकलव्य विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश उइके एवं भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया ने पाया कि विद्यालय में 14 खाली एवं 4 आंशिक भरे हुए घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था जो कि शिव इंटरप्राइज की बड़ी लापरवाही है। मौके पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण तैयार कर सिलेंडर जप्त किए गए। वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश उईके ने कहा कि जनजातीय संस्थानों में अनियमितता एवं लापरवाही पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।सरकार जनजातीय समुदायों के समुचित विकास के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बरती जाना न्यायसंगत नहीं है।

